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फिरौती मांगने वाले को आठ माह कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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रामपुर बुशहर।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामपुर रमनीक शर्मा की अदालत ने धमकी भरे पत्र लिखने और दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाले दोषी लील बहादुर गांव बनफिकोत, तहसील और पुलिस स्टेशन मुसीकोट, जिला रूक्कम, नेपाल को आठ माह कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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उल्लेखनीय है कि नेपाली मूल के लील बहादुर ने रामपुर के जानेमाने व्यवसायी से दो बार फिरौती की मांग को लेकर लाल सियाही से पत्र भेजे थे। इसमें दो करोड़ रुपये की मांग की थी। व्यवसायी सुनील कुमार ने चार जनवरी को पुलिस थाना रामपुर में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत में सुनील कुमार ने बताया कि 8 दिसंबर और 27 दिसंबर 2017 को दो बार उनके आवास डकोलढ़ में मुख्य गेट के साथ फिरौती की मांग वाले पत्र रखे थे। लाल स्याही से लिखे पत्र में 30 दिसंबर की रात करीब दस बजे रामपुर पाटबंगला के पास गौरा मार्ग पर दो-दो हजार रुपये के दो करोड़ की राशि लेेकर आने को कहा गया था। इसके बाद गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस ने छह जनवरी की रात को फिरौती मांगने वाले को दबोच दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 506, 511 के तहत मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने शुक्रवार को लील बहादुर को आठ माह के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 506 के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शबनम ने की।
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