रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक युवक को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दस हजार जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान सुमित शर्मा पुत्र केशवा नंद शर्मा गांव सनारसा डाकघर करतोट तहसील रामपुर के तौर पर हुई है
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में उक्त नाबालिग उसके घर पर आई थी जो रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। उसे अकेला पाकर दोषी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और इस बात को किसी को न कहने के लिए उसे डराया। दोषी उसके साथ वर्ष 2017 तक कई बार दुष्कर्म करता रहा इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। जिसके बाद परिजनों ने झाकड़ी थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत मामला दर्ज करवाया और जांच की। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। जिसके बाद वीरवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया गया। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।