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चोरी के दोषी को चार माह कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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रोहड़ू।
चोरी के दोषी को अदालत ने चार महीने के कारावास सहित एक हजार रुपये की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार रमेश कुमार पुत्र थंकू राम निवासी नंडला ने अक्तूबर 2011 को चंद्रमणि पत्नी स्व. पन्ना लाल के घर से सोने के गहने, सात हजार रुपये नकद चोरी किए थे। चोरी के गहने रोहड़ू बाजार में भगवती ज्वेलर के मालिक मोहन सिंह को बेचे थे।
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चोरी का सुराग मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। चोरी का सामान बरामद होने के बाद पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चलान पेश किया गया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी सरोज मेहता ने की। एसीजेएम रोहड़ू कोर्ट नंबर दो जस्प्रीत मिन्हास की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को चोरी के मामले में रमेश कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी को चार महीने के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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