अमर उजाला ब्यूरो
चौपाल।
न्यायिक दंडाधिकारी चौपाल विवेक कायस्थ ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष कारावास तथा 4.40 लाख बतौर मुआवजा मूल राशि सहित लौटने की सजा सुनाई है। दोषी ने व्यापार के लिए उधार के तौर पर लिए रुपये की एवज में चेक दिया था। बैंक में रुपये न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहन लाल भिख्टा निवासी ग्राम कलारा, तहसील नेरवा से वर्ष 2016 में कली राम निवासी ठेकरा, तहसील नेरवा ने दो लाख बीस हजार रुपये व्यापार के लिए उधार लिए थे। उसने इस राशि को तीन माह के अंदर वापस लोटाने का आश्वासन दिया था। इसकी एवज में उसने मोहन भिख्टा को 13 जनवरी 2017 का चेक दिया था। मोहन भिख्टा ने 17 जनवरी 2017 को बैंक में चेक लगाया। इस दौरान कली राम के खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद मोहन भिख्टा ने वकील के माध्यम से नोटिस भेजा तथा 10 मार्च 2017 को चौपाल न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। एक साल में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कली राम को एक वर्ष कारावास तथा मूल राशि सहित मुआवजा लौटाने के आदेश किए हैं। वादी के अधिवक्ता मुनिष भंडारी ने सजा की पुष्टि की है।