मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को दो साल का साधारण कारावास और 1,93,600 रुपये हर्जाने देने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पधर तहसील के कुफरी निवासी धर्मबीर की शिकायत पर कुल्लू जिले की बंजार तहसील के धमयोली (पलाछा) निवासी जीवन शर्मा को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता आरके चावला के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता की विधिक देनदारी अदा करने के लिए 1 सितंबर 2009 को 96,800 रुपये का एक चेक जारी किया था। यह बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद राशि अदा नहीं की गई। संवाद