मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को दो साल के साधारण कारावास और आठ लाख रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी की ओर से हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने यूनियन बैंक की मंडी शाखा में तैनात प्रबंधक कुलदीप राज निर्मल की ओर से चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बल्ह तहसील के गोड़ा गागल निवासी पूर्ण चंद को उक्त सजा सुनाई है।
पूर्ण चंद ने बैंक से कर्जा लिया था। जब उन्हें कर्जा लौटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक चेक बैंक को दिया। यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने अदालत में यह शिकायत दायर कर आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने दोषी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद