मंडी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 मंडी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को अदालत ने दो माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ शिकायतकर्ता को प्रत्येक चेक के एवज में 1.80 लाख रुपये कुल 3.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यदि आरोपी यह मुआवजा राशि अदा करने में असफल रहता है तो उसे अतिरिक्त तीन-तीन माह का कारावास भुगतना होगा।
मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता टेक सिंह निवासी गांव कसरला, तहसील बल्ह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी देवी राम निवासी गांव मलथेहर तहसील बल्ह ने उससे 1.80 लाख रुपये उधार लिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए दो चेक (प्रत्येक 90,000 रुपये) जारी किए। ये चेक बाउंस हो गए। अदालत ने माना कि आरोपी ने जानबूझकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और उसके बचाव को अविश्वसनीय बताया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी पर वैधानिक रूप से देय ऋण था और उसने जानबूझकर भुगतान नहीं किया। इस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। संवाद