अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने जारी दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले के गुटकर-मंडी मार्ग पर मंगवाई के समीप नियंत्रित ब्लास्टिंग और कठोर चट्टानों की कटिंग के कार्य के चलते 21 नवंबर 2026 तक निर्धारित समयावधि में यातायात बंद रहेगा। एनएच-003 परियोजना के तहत बाईपास निर्माण के लिए किए जा रहे इस कार्य के दौरान दिन और रात में अलग-अलग समय पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, सोमवार से शनिवार तक पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक तथा शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक मार्ग पर यातायात बंद रहेगा। वहीं, रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
जिला प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं और संबंधित विभागों व पुलिस के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आमजन का सहयोग अपेक्षित है।