मंडी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करसोग की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी करसोग के बजिंडी निवासी सुरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन महीने का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत भी कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ (समानांतर) चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के तथ्यों के अनुसार 30 अक्तूबर 2018 को सुरेंद्र कुमार ने कार को लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हुए। इनमें आशा और सुनीता को गंभीर चोटें आईं। अजय भारती और नीलकंठ को मामूली चोटें लगीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना करसोग में केस दर्ज किया। 19 गवाहों के बयान और तथ्यों के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने आईपीसी की धारा 337 आईपीसी के तहत एक महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना भरने, धारा 338 के तहत दो महीने का साधारण कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना भरने की सजा का फैसला सुनाया। तीनों धाराओं के तहत जुर्माना न देने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त ने अपील दायर करने के लिए सजा स्थगित करने लिए याचिका दायर की। इसे 30,000 रुपये की जमानत राशि के साथ स्वीकार किया गया। संवाद