थुनाग (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग ने बुधवार को चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को तीन महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ 4.10 लाख रुपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। हर्जाना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता के वकील कुलदीप सिंह ने बताया कि महेंद्र निवासी गांव चेत डाकघर चिऊणी ने शिकायतकर्ता निर्मल सिंह से 3.50 लाख रुपये उधार लिए थे। जिसे चुकाने के लिए महेंद्र ने 2022 को अपने खाते का चेक शिकायतकर्ता को जारी किया। यह चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने बाउंस होने की जानकारी आरोपी को मौखिक तौर पर और लीगल नोटिस के माध्यम से दी, लेकिन आरोपी ने यह पैसा शिकायतकर्ता को न लौटाया। शिकायतकर्ता ने इस पर कोर्ट में केस दायर कर दिया और आरोपी पर दोष साबित हो गया। इस केस में कोर्ट ने दोषी महेंद्र को 4.10 लाख रुपये हर्जाना, तीन माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।