मंडी। चरस बरामदगी के एक मामले में हिरासत में लिए गए तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं निवासी अनमोल रतन, शिवाक्शी और जिला बिलासपुर की सदर तहसील के निहाल गांव निवासी संजीव कुमार की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये जमानती राशियों पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है।
6 अप्रैल को पुलिस का दल मलोरी फोरलेन टनल के पास मौजूद था। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि आरोपी कार में चरस ला रहे हैं। इस पर पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो आरोपियों से 316 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों से व्यावसायिक मात्रा से कम चरस बरामद हुई है। इसके चलते अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। संवाद