नगर निगम क्षेत्र में कब्जों पर कसेगा शिकंजा
अतिरिक्त आयुक्त को मिलीं न्यायिक शक्तियां
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सहित कलेक्टर भी होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी के अतिरिक्त आयुक्त विजय कुमार को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सहित कलेक्टर की भूमिका भी निभाएंगे। न्यायिक शक्तियां मिलने के बाद अब नगर निगम क्षेत्र में कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, वहीं किराया वसूली के मामलों का भी त्वरित निपटारा होगा।
नगर निगम की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के तहत अतिरिक्त आयुक्त विजय कुमार को एक वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
इन शक्तियों के तहत वह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1954 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। साथ ही उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 283 के तहत संक्षिप्त विचारण करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 24 मार्च को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्यपाल ने विजय कुमार को हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेस एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अंतर्गत कलेक्टर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति नगर निगम मंडी की सीमा में निगम की संपत्तियों से जुड़े बेदखली और किराया वसूली के मामलों के लिए लागू होगी। इन निर्णयों से नगर निगम मंडी को प्रशासनिक और विधिक स्तर पर मजबूती मिलेगी। अब कब्जों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी और लंबित किराया वसूली के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा। आम लोगों को भी स्थानीय स्तर पर ही सुलभ और त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। नगर निगम के आयुक्त रोहित राठौर ने नगर निगम को न्यायिक शक्तियां मिलने की पुष्टि की है।