मंडी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक सुंदरनगर ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसी के साथ 1.17 लाख रुपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। हर्जाना राशि अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता सुंदरनगर के हवानी निवासी राजू राम ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि किशोर कुमार निवासी कलाहोड़ सुंदरनगर ने उसे 50 हजार रुपये का चेक दिया था। यह बाउंस हो गया। विधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को पांच माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। संवाद