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Mandi News: पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष का कठोर कारावास

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मंडी। पत्नी के हत्यारे को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी को 10,000 रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। जिला न्यायावादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त, 2015 को नागणु राम निवासी चल्याड़ा तहसील कोटली ने पुलिस को बताया कि 13 अगस्त 2015 को उसके छोटे भाई भीखम राम ने रमणी देवी पत्नी चुहड़ा राम को अपनी पत्नी रमा देवी की मृत्यु की सूचना दी।
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इस बारे में रमणी देवी ने तुरंत यह सूचना उसे दी। उसने इस घटना के बारे में पुलिस को बताया और अपना बयान दर्ज करवाया। इस पर पुलिस थाना सदर में अभियोग संख्या 174/2015 दर्ज हुआ था। मामले की जांच निरीक्षक प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की और जांच पूरी होने पर आरोपी के विरुद्ध थाना प्रभारी सदर मंडी द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी नवीना राही उप जिला न्यायावादी मंडी और चानन सिंह उप जिला न्यायावादी मंडी द्वारा की गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इसके बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद भीखम राम को पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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