जोगिंद्रनगर में उपभोक्ता मामलों पर विभिन्न व्यवसाय के कारोबारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्दे
जोगिंद्रनगर में मुनाफाखोरों पर कसेगा शिकंजा, निरीक्षक केसी पुरी ने दिए कड़े निर्देश
घरेलू गैस की कालाबाजारी पर कटेगा कनेक्शन, खाद्य आपूर्ति विभाग की कारोबारियों को सख्त चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। उपमंडल में उपभोक्ताओं से तय खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी ने होटल, ढाबा, फल-सब्जी और करियाना व्यापारियों के साथ बैठक कर यह कड़ा निर्णय लिया है।
निरीक्षक केसी पुरी ने स्पष्ट किया कि एमआरपी से एक रुपया भी ज्यादा वसूलना कानूनन अपराध है। यदि मनमानी वसूली का आरोप सिद्ध होता है तो दुकान सील करने के साथ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने व्यापारियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने, ग्राहकों को बैठने की बेहतर व्यवस्था देने और पैकेट बंद फूड पर अतिरिक्त दाम न वसूलने की हिदायत दी। इस संदर्भ में जमीनी स्तर पर फील्ड रिपोर्ट भी जुटाई जा रही है। बैठक में व्यावसायिक सिलिंडर समय पर न मिलने और घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर निरीक्षक ने मौके पर मौजूद इंडेन गैस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल या कालाबाजारी करते पाए जाएं, उनके कनेक्शन तुरंत रद्द किए जाएं। बैठक में व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष पंकज, महासचिव सतवीर और सदस्य विशाल शर्मा ने भी व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से विभाग के समक्ष रखा, जिन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया।