मंडी। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रत्याशी चुनाव प्रचार में प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे फर्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन और भोजन आदि की दरें तय कर दी गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी सहमति से प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की दरों को तय कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रतिनिधियों को इन दरों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी। अब उनकी सहमति से यह दरें तय कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही व्यय करें।
अपूर्व देवगन ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूरत में संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल जरूर साथ रखें। बैठक में एडीसी रोहित राठौर के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय, भाजपा के प्रतिनिधि करन वीर, आप के प्रतिनिधि चमन लाल और राकेश रावत, बीएसपी के नरेंद्र कुमार, सीपीआईएम के गोपेंद्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
आचार संहिता के उल्लंघन की सी-विजिल एप पर करें शिकायतें
मंडी। मंडी विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उचित कार्यान्वयन के लिए आदर्श आचार संहिता टीम और फ्लाइंग स्क्वाइड भी सक्रिय हो गई है। इसके साथ ही सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों की 24 घंटे निगरानी के लिए आईटी सेल भी गठित कर दिया है। इस एप पर कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। यह जानकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर ने सदर मंडी विधानसभा के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। संवाद
कड़ाई से हो आचार संहिता की अनुपालना : एसडीएम
गोहर (मंडी)। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्हाेंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से अनुपालना करना सुनिश्चित करें और संभावित प्रत्याशी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रचार सामग्री का ही उपयोग करें। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों और सामग्री झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि की भी अनुमति राजनीतिक दलों को प्राप्त करना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की सुविधा एप का इस्तेमाल कर सकते है। संवाद