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राहत : जरूरी काम से बाहरी राज्यों में जाने वाले लोग लौटने पर नहीं किए जाएंगे क्वारंटीन

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मंडी। जरूरी या अन्य कार्यों के लिए जिला से बाहरी राज्यों को जाने वाले लोग वापसी पर क्वारंटीन नहीं होंगे, बशर्ते वे बाहरी राज्यों में जाते और आते हुए कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला के सभी लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार की जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। जो भी व्यक्ति मंडी से बाहर जाएं वे अपना बचाव सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी तरीके से वे इस बीमारी से संक्रमित न हों और न ही अपने साथ इस बीमारी को लेकर आएं। इसके लिए लोग मास्क पहन कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, बार-बार हाथों को अच्छी तरह से धोएं, आपस में उपयुक्त दूरी बना कर रखें और अपना काम निपटा कर सुरक्षित वापस जिला में आएं।
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इन लोगों केे मिलेगी छूट
प्रदेश सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर लोग चाहे टैक्सी के माध्यम से जा रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या अन्य कार्यों से जा रहे हैं, उन्हें वापस आने पर क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। डीसी ने आग्रह किया कि मंडी से बाहर जाते और लौटते समय अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुरक्षित वापस आएं और अपने परिवार एवं अन्य साथियों को भी सुरक्षित रखें।
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आज सभी स्कूल से हट जाएंगे क्वारंटीन केंद्र
मंडी। जिला में स्कूल भवनों में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों को चरणबद्ध ढंग से खाली किया जा रहा है। 29 मई दोपहर तक सभी स्कूलों में क्वारंटीन केंद्रों को खाली कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जिन स्कूलों में लोगों को क्वारंटीन किया गया था, उपमंडल स्तरों पर गठित टीमों की निगरानी में उन सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल पुन: एसएमसी और प्राचार्य को सौंप दिए जाएंगे ताकि जब भी प्रदेश सरकार स्कूलों को शुरू करने का फैसला ले तो इन स्कूलों को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जा सके। ब्यूरो
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धारा 144 जारी रहेगी या हटेगी
परिस्थितियां देख कर लेंगे फैसला: डीसी
मंडी। जिला मंडी में वर्तमान में धारा 144 के आदेश लागू हैं, जो आगामी आदेशों तक प्रभावी हैं। ऐसे में इन्हें कब तक जारी रखना है या कब हटाना है, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। डीसी ने बताया कि जिला में धारा 144 के आदेश सबसे पहले 24 मार्च को लगाए गए थे और उसके बाद समय-समय पर दी जाने वाली छूट के अनुसार इन आदेशों में संशोधन किया गया। कानूनी प्रावधान के अनुरूप दो माह के बाद इन आदेशों की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद सरकार ने इन आदेशों को लेकर जिला प्रशासन को निर्णय लेने की अनुमति दी है। जिसके अनुकरण में जिला मंडी में जब तक आवश्यकता होगी ये आदेश इसी तरह जारी रहेंगे। इन्हें कब तक जारी रखना है या कब हटाना है, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। सरकार के निर्देशों के अनुरूप दी जाने वाली छूट के अनुसार इनमें समय-समय पर बदलाव किया जाता रहेगा। ब्यूरो
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