मंडी। जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मंडी जिले में कार्यरत विभिन्न गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले रसोई गैस सिलिंडर की बिक्री दरें निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार गैस एजेंसियों की ओर से 14.2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति निर्धारित दरों पर ही की जा सकेगी।अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक गैस वितरक उपभोक्ताओं के दूरभाष या व्यक्तिगत अनुरोध पर रिफिल बुक करना भी सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक गैस वितरक जिला दंडाधिकारी की ओर से निर्धारित दर, जिसमें ढुलाई भाड़ा भी शामिल है, से अधिक की राशि वसूल नहीं कर सकेगा। घर-द्वार शुल्क तभी लिया जाए जब घरेलू गैस सिलिंडर उपभोक्ता के घर के अंदर दिया जाए। अधिसूचना के अनुसार गैस वितरक उपभोक्ता की ओर से गैस लीकेज संबंधी शिकायत का तुरंत निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिले के सभी एसडीएम को भी अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्र का रूट चार्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। संवाद