मंडी। महिला कर्मी से छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी पंचायत सचिव को अदालत ने छह महीने के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायालय ने बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिध्याणी के सचिव जोगिंद्र पाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-ए और 323 के तहत छेड़खानी और मारपीट का अभियोग साबित होने पर 6 माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक के रूप में कार्यरत महिला कर्मी 19 दिसंबर 2011 को किसी कार्य के सिलसिले में नेरचौक स्थित ब्लॉक कार्यालय में गई हुई थी। कार्य पूरा करने के बाद जब वह अपने कार्यस्थल की ओर लौटने लगी तो इसी दौरान ग्राम पंचायत सिध्याणी में कार्यरत पंचायत सचिव ने उन्हें अपने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी। सिध्याणी मार्ग पर लखवाण के नजदीक जंगल मोड के पास आरोपी ने मोटरसाइकिल को रोक कर महिला से छेड़खानी की। महिला के प्रतिकार करने पर आरोपी ने उससे बाजू से पकड़ कर मारपीट भी की। महिला के शोर मचाने पर मौका पर कुछ लोग पहुंचे लेकिन इस बीच आरोपी जंगल की ओर भाग गया।
महिला ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जिस पर एएसआई ओम प्रकाश ने मौका पर पहुंच कर कार्रवाई करते हुए महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राज रानी ठाकुर ने 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।