आठवीं, दसवीं, जमा दो और टीजीटी टेट प्रमाणपत्रों में दर्ज नाम होगा दुरुस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सरकाघाट की सिविल जज कोर्ट नंबर-दो की अदालत ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को छात्र के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम और पिता का नाम ठीक करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने रोहित ठाकुर की ओर से दायर वाद पर 14 अक्तूबर को यह फैसला सुनाया।
सरकाघाट क्षेत्र के रोहित ठाकुर ने अदालत में बताया कि उसका सही नाम रोहित ठाकुर और पिता का नाम सुरजीत कुमार है। हालांकि, बोर्ड के आठवीं, दसवीं, जमा दो और टीजीटी टेट (आर्ट्स) प्रमाणपत्रों में उसका नाम रोहित और पिता का नाम सुरजीत सिंह दर्ज था। 24 फरवरी 2026 को बैंक खाते में नामांकन संबंधी प्रक्रिया के दौरान उसे इस गलती का पता चला। रोहित ने जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बोर्ड को सभी संबंधित प्रमाणपत्रों में नाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए।