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Mandi News: ऋण अदायगी न करने पर 2.26 लाख रुपये लौटाने के आदेश

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उधारकर्ता समेत दो गारंटरों को संयुक्त रूप से राशि चुकानी होगी
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जोगिंद्रनगर की सिविल जज अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। एसबीआई चौंतड़ा शाखा से लिए गए ऋण की अदायगी न करने पर जोगिंद्रनगर सिविल जज अदालत ने उधारकर्ता और दो गारंटरों को 2,26,516 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं।
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मामले में बैंक ने दवा त्सेरिंग, यांगा और शेराब डोल्मा के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया था। दवा त्सेरिंग ने 2011 में 2 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा ली थी, जिसमें दोनों गारंटर शामिल थे। भुगतान न होने पर खाता 2019 में एनपीए घोषित हुआ।
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प्रतिवादियों के अदालत में उपस्थित न होने पर मामला एकतरफा चला और बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
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