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Mandi News: पत्नी को 2500 रुपये मासिक भरण पोषण देने के आदेश

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मंडी। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सुंदरनगर ने पत्नी को उनके पति से 2500 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। महिला ने 30 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 2500 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश सुनाया है।
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मामले के तथ्याें के अनुसार दोनों की शादी 26 मई 2014 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। शादी के एक वर्ष बाद से ही पति की शराब पीने की आदत और घरेलू हिंसा शुरू हो गई। 6 नवंबर 2022 को व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह अपनी माता-पिता के घर रहने लगी।
अदालत के समक्ष पति ने अपनी आय के स्रोतों को नकारा और कहा कि वह बेरोजगार हैं। कोर्ट ने माना कि उन्हें न्यूनतम वेतन के अनुसार लगभग 9 से 10 हजार रुपये मासिक आय होनी चाहिए। पत्नी ने कोर्ट में यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सिलाई-कढ़ाई का काम आता है, लेकिन वर्तमान में वे कोई आय अर्जित नहीं कर पा रही है। पति ने कहा कि अपनी बुजुर्ग मां और दो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह उनकी आर्थिक जिम्मेदारी भरण-पोषण देने से अलग नहीं हो सकती। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों व तथ्यों के बाद पत्नी को मासिक 2,500 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया।
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