मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने बल्ह तहसील के डडौर (ढाबण) गांव निवासी गोविंद राम को चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और 2.50 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई। तय समय में हर्जाना न चुकाने पर उसे छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक नेरचौक के प्रबंधक वरूण सैनी को 21 फरवरी 2019 को 1,63,462 रुपये का चेक जारी किया था। पर्याप्त राशि न होने से चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद राशि न चुकाने पर बैंक ने धारा 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।