मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 17 लाख रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने चच्योट तहसील के तांदी (सरोआ) निवासी चेत राम की शिकायत पर सरोआ गांव निवासी बरी चंद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है।
अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से जान पहचान होने के कारण सितंबर 2017 में 11 लाख रुपये की राशि उधार ली थी। इसे आरोपी ने चार-पांच महीनों में वापस करना था। आरोपी ने इस देनदारी को अदा करने के लिए शिकायतकर्ता को दस लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। यह चेक बाउंस हो गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए जारी चेक के बाउंस होने का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद