फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल का कारावास

सार

मंडी जिले की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सरोआ निवासी बरी चंद को एक साल की सजा और 17 लाख रुपये हर्जाने का आदेश दिया है। दोषी ने शिकायतकर्ता को उधार चुकाने के लिए चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 17 लाख रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने चच्योट तहसील के तांदी (सरोआ) निवासी चेत राम की शिकायत पर सरोआ गांव निवासी बरी चंद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से जान पहचान होने के कारण सितंबर 2017 में 11 लाख रुपये की राशि उधार ली थी। इसे आरोपी ने चार-पांच महीनों में वापस करना था। आरोपी ने इस देनदारी को अदा करने के लिए शिकायतकर्ता को दस लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। यह चेक बाउंस हो गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए जारी चेक के बाउंस होने का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें