मंडी। एलजीपी की कालाबाजारी को रोकने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अब नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब डीएसी नंबर देने के बाद ही गैस सिलिंडर डिलीवर होगा। डीएसी नंबर यानी डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड के बिना गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा। अगर यह नंबर नहीं होगा और पंजीकृत फोन नंबर एक्टिव नहीं होगा तो भी गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं होगी।
यह आदेश इंडियन ऑल कारपोरेशन ने गैस एजेंसियों को इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और बुकिंग के दौरान मोबाइल नंबर पर आए एक यूनीक नंबर यानी डीएसी को डिलीवरी ब्वाय को देना होगा। इसके बिना गैस की आपूर्ति नहीं होगी।
टारना गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर रविकांत ने बताया अब उपभोक्ताओं को सिलिंडर प्राप्त करते समय डीएससी नंबर देना अनिवार्य है। यह कदम सिलिंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि चार अंकों का डीएसी एजेंसी में सिलिंडर बुक करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर मोबाइल नंबर भी सही नहीं हुआ तो उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहता है तो गैस एजेंसी में आकर संपर्क कर सकता है।