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Mandi News: 12 लाख की तहबाजारी दबाए बैठे 50 रेहड़ी धारकों को नोटिस जारी

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लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, 15 दिनों में बकाया न चुकाने पर शहर से होंगे बेदखल
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डिफाॅल्टर होंगे घोषित, शहर में दोबारा नहीं मिलेगी कारोबार की इजाजत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी ने शहर के 50 बकायेदार रेहड़ी-फड़ी धारकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके लाइसेंस रद्द करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने इन सभी को 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी कर बकाया तहबाजारी शुल्क जमा करने का आखिरी मौका दिया है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 290 स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 50 धारकों पर लंबे समय से करीब 12 लाख रुपये का शुल्क बकाया है।
नियमानुसार नगर निगम रेहड़ी धारकों से 800 रुपये और फहड़ी धारकों से 520 रुपये प्रतिमाह तहबाजारी शुल्क वसूलता है। इससे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक के बाद 31 मार्च को भी संबंधित धारकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। अब निगम ने अंतिम चेतावनी देते हुए 15 दिनों की मोहलत दी है। निर्धारित अवधि में बकाया शुल्क जमा नहीं करने वाले वेंडर्स के खिलाफ बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के भीतर बकाया न चुकाने पर उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य के लिए डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। ऐसे धारकों को नगर निगम मंडी क्षेत्र में दोबारा रेहड़ी-फड़ी लगाने की अनुमति नहीं होगी। निगम के अनुसार, केवल वही वेंडर्स अपने लाइसेंस बचा पाएंगे जो निर्धारित अवधि के भीतर अपना पूरा बकाया शुल्क जमा कर देंगे।
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तहबाजारी अदा न करने वाले 50 रेहड़ी-फड़ी धारकों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए अंतिम 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद भी बकाया जमा न करने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। - डॉ. मदन कुमार, आयुक्त, नगर निगम मंडी
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