मंडी। फैमिली कोर्ट मंडी ने सात वर्षीय नाबालिग बेटी की याचिका मंजूर करते हुए पिता को 3 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। यह राशि 21 अगस्त 2023 से देय होगी। अदालत ने 8 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने को कहा है।
बेटी ने मां के माध्यम से पिता प्रवीण कुमार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर 10 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता मांगा था। पिता ने 40 हजार रुपये मासिक आय के आरोप से इन्कार करते हुए अपनी आय 3 से 3500 रुपये बताई।
अदालत ने कहा कि पिता की 40 हजार रुपये आय साबित नहीं हुई लेकिन वह स्वस्थ और कमाने में सक्षम है। नाबालिग बेटी का भरण-पोषण उसका स्वतंत्र अधिकार है और पिता इससे बच नहीं सकता। बच्ची की शिक्षा, भोजन, कपड़े, चिकित्सा व अन्य जरूरतों को देखते हुए अदालत ने 3 हजार रुपये मासिक भत्ता उचित माना।