जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर वालों पर शिकंजा कस दिया है। विभाग द्वारा पकड़े गए मामलों पर एडीसी कोर्ट ने 21 मामलों में 42 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। वहीं, चार सिलेंडरों को जब्त करने के आदेश दिए। एडीसी कोर्ट से जुर्माने की सूचना से होटल और ढाबा मालिकों में हड़कंप मचा रहा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने कुछ माह पूर्व विशेष अभियान के तहत जिलाभर में दबिश देकर जायजा लिया। इस दौरान विभागीय टीम ने ढाबों व होटलों में धड्डले से उपयोग किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया। हालांकि नियमानुसार ढाबों व होटलों में उक्त सिलेंडरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ढाबा व होटल मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। एडीसी कोर्ट में मामला दायर होने पर कोर्ट ने होटल व ढाबा मालिकों से उनका पक्ष जाना। पक्ष से संतुष्ट नहीं होने पर एडीसी कोर्ट ने 21 मामलों में 42 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए।
वहीं एक व्यक्ति द्वारा चार सिलेंडर उसके नहीं होने की दलील दी गई। जिस पर कोर्ट ने चारों सिलेंडर जब्त करने के आदेश दिए। नियमानुसार ढाबों व होटलों में व्यवसायिक सिलेंडर ही उपयोग में लाए जा सकते हैं।
इधर, इस संबंध में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जब्त किए गए 21 घरेलू गैस सिलेंडरों के मामलों में एडीसी कोर्ट ने करीब 42 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने आग्रह है कि सभी ढाबों और होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग में न लाएं अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।