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Mandi News: बाढ़ू में खाद्य सुरक्षा के बताए कानून

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सुंदरनगर (मंडी)। खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी ने बाढू में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर लगाया। इसमें सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मंडी एलडी ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। शिविर में सहायक आयुक्त ने विभाग से संबंधित कानून और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में महादेव व्यापार मंडल के सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने पर कानून में सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं।
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उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे खाद्य वस्तुओं की खरीद करने पर बिल अवश्य लें। साथ ही खाद्य वस्तुओं पर जो जरूरी प्रावधान अंकित होते हैं उनका भी ध्यान रखें। सहायक आयुक्त ने मीट, चिकन, चाय, मिठाई और हलवाई का काम करने वाले व्यापारियों को सफाई का विशेष ध्यान रखने के बारे में कहा। शिविर में व्यापार मंडल महादेव के मुख्य सलाहकार मोहन लाल गुप्ता, ब्रह्मदास चौहान, गोपाल शर्मा, जगदीश सैनी, भीम सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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