मंडी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण उपभोक्ता के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) प्रोजेक्ट की पांच लाख रुपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 20 हजार रुपये हर्जाना और 5 हजार रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्या और सदस्य मांचली एवं जगदीश ठाकुर की बेंच ने बल्ह तहसील के टिक्कर गांव निवासी पंकज कुमार की शिकायत को स्वीकारते हुए बीमा कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 6 प्रतिशत ब्याज दर सहित उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने को कहा है। दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता पंकज कुमार ने वर्मी कम्पोस्ट प्रोजेक्ट के लिए पांच लाख रुपये का कच्चा माल बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। 2023 की बाढ़ के कारण उनका प्रोजेक्ट और सारा कच्चा माल और रिकार्ड बह गया। उपभोक्ता ने बीमा कंपनी को घटना की सूचना देकर मुआवजा अदा करने के लिए कहा था। कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित मानते हुए मुआवजा अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। संवाद