नई गाइडलाइन के बाद भीड़ हुई कम
- फोटो : अमर उजाला
जोगिंद्रनगर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर विशाल भमनोत्रा की अदालत ने धोखाधड़ी और सरकारी पैसे का गबन करने के एक मामले में बुद्ध राम पुत्र कांशी राम निवासी खरयान थल्टूखोड़ तहसील पधर जिला मंडी को विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में आरोपी बुद्ध राम बतौर ग्रामीण डाक सेवक शाखा थल्टूखोड़ में कार्यरत था। इस शाखा में चुनी लाल ुपुत्र अनूप राम निवासी त्यूण तथा ध्यान सिंह पुत्र बसाखू राम निवासी त्यूण ने अपने आरडी के खाते खोले थे। वे बुद्ध राम के पास अपनी आरडी की किस्त जमा करवाते थे। लेकिन, बुद्ध राम ने चुनी लाल के कुल 4500 रुपये तथा ध्यान सिंह के 3500 रुपये की किस्तें ले ली, लेकिन खाते में जमा नहीं करवाए।
आरोपी ने पासबुक में फर्जी एंट्रियां कर दीं। लेकिन, पैसे डाकघर में जमा नहीं करवाए। दोष साबित होने पर अदालत ने यह सजा सुनाई है। यह मुकदमा संजय कुमार निरीक्षक पोस्ट ऑफिस मंडी की शिकायत पर थाना पधर में दर्ज हुआ था। जिसकी पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने करके 12 गवाह अदालत में पेश किए थे।