मंडी के सौली खड्ड में पंजाब के पर्यटक व स्थानीय लोग आपस में उलझते हुए। स्त्रोत - वीडियो ग्रैब
थुनाग (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग ने मंगलवार को चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी डयल राम को तीन-तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी को दोनों शिकायतकर्ताओं को कुल 3.80 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया गया है। हर्जाना न अदा करने पर आरोपी को पंद्रह-पंद्रह दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
पहले मामले में आरोपी डयल राम ने जून 2021 में शिकायतकर्ता रूम प्रकाश से दो लाख रुपये उधार लिए थे, जिन्हें एक साल के भीतर वापस लौटाना था। देनदारी चुकाने के लिए आरोपी ने जुलाई 2022 में दो लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक में बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक और लीगल नोटिस के माध्यम से सूचित करने के बावजूद आरोपी ने पैसा नहीं लौटाया।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2.40 लाख रुपये हर्जाना और तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को पंद्रह दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
दूसरे मामले में आरोपी डयल राम ने तेज राम से 1,07,500 रुपये उधार लिए और उसे चुकाने के लिए चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया। लीगल नोटिस के बावजूद देनदारी चुकाने में विफल रहने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन महीने की साधारण कैद और 1.40 लाख रुपये हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है। हर्जाना न अदा करने पर पंद्रह दिन की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी होगी। इन फैसलों की पुष्टि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हेमसिंह ठाकुर ने की है।
मंडी के सौली खड्ड में पंजाब के पर्यटक व स्थानीय लोग आपस में उलझते हुए। स्त्रोत - वीडियो ग्रैब