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Mandi News: फायर सेफ्टी जांच के बाद ही मिलेगा होटल लाइसेंस

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मंडी। जिले के होटलों में अब फायर सेफ्टी व्यवस्था की कड़ी जांच होगी। होटलों को लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण से पहले फायर सेफ्टी अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यदि होटल में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानक पूरे नहीं पाए गए तो न तो नया लाइसेंस मिलेगा और न ही पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
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नई व्यवस्था के बाद जिला के होटल संचालकों में हलचल बढ़ गई है। लाइसेंस नवीनीकरण अटकने की आशंका के चलते होटल संचालक पानी के भंडारण टैंक, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम पूरे करने में जुट गए हैं। जिले में वर्तमान में करीब 298 होटल संचालित हैं। सभी होटलों को निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा। फायर सेफ्टी अधिकारी होटल परिसरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे। निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी मिलने पर संबंधित होटल को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए जाएंगे। मानक पूरे होने के बाद ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी की जाएगी, जिसके आधार पर लाइसेंस जारी या नवीनीकृत होगा।
पर्यटकों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। होटल संचालकों से समय रहते सभी सुरक्षा मानक पूरे करने को कहा गया है। जिससे कि लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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रजनीश, उपनिदेशक पर्यटन विभाग
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