सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष जज सुंदरनगर ने वीरवार को एक चरस तस्करी मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को चार वर्षों के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनके कब्जे से 316 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम वर्ष 2016 में यातायात चैकिंग को लेकर पुंघ बैरियर पर नाकाबंदी पर मौजूद थी।
इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से आ रही एक कार की चैकिंग के दौरान पिछली सीट पर रखे लिफाफे को चैक किया तो उसमें 316 ग्राम चरस पाई गई। पुलिस द्वारा कार में बरामद चरस को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। चेकिंग के दौरान उक्त कार में चार लोग बैठे हुए थे। कार के चालक की शिनाख्त हरप्रीत उर्फ हैपी तथा अन्य तीन व्यक्तियों ने अपने नाम विपिन कुमार, अमनदीप तथा भुपिंद्र सिंह निवासी नवांशहर पंजाब बताए गए। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विनय वर्मा ने कहा कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
भुपिंद्र सिंह गांव और डाकघर काठगढ़ जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी हरप्रीत उर्फ हैपी गांव और डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब, विपिन कुमार गांव सुरापुर डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब और अमन दीप गांव और डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। इसके साथ न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 4 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।