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Mandi News: खाद्य सुरक्षा विभाग का बजाय सुधार पर जोर<bha>;</bha> अब पहली बार कमी पाए जाने पर कारोबारी को मिलेगा मौका

Thu, 25 Jul 2024 05:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
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एफएसएसए एक्ट की धारा 32 के तहत कमियां पाए जाने पर पहले जारी होगा सुधार नोटिस, व्यापारियों को बड़ी राहत
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पहले सीधे ही होती थी कार्रवाई, सुधार नोटिस के आए सुखद परिणाम, धरातल पर हुआ बदलाव
राकेश राणा
मंडी। जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग अब कार्रवाई के बजाय सुधार पर जोर दे रहा है। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले खाद्य सामग्री बनाने और वितरण में कमियां पाए जाने पर सीधे कार्रवाई ही होती थी। इससे व्यापारियों को भी सुधार का मौका नहीं मिल पाता था। अब व्यापारियों को सुधार करने का उचित मौका मिल रहा है। यही नहीं नोटिस के बाद व्यापारी सुधार भी कर रहे हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होने के साथ उपभोक्ताओं को सही खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है।
जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम जिलेभर में निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में कई तरह की खामियां पाई जा रही हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए विभाग एफएसएसए एक्ट की धारा 32 के तहत संबंधित कारोबारी को सुधार नोटिस भेज रहा है। इसमें बाकायदा पाई गई खामियां का पूरा विवरण देने के साथ उसके सामने एक्ट के प्रावधान और सुधार क्या किया जाना चाहिए, इसे लेकर पूरी तरह बताया जा रहा है। इसी के साथ अपील अथॉरिटी की भी पूरी जानकारी दी जा रही है। सुधार नोटिस के तहत सुधार करने के लिए 14 दिन का समय दिया जा रहा है। तय अवधि में कारोबारी को सुधार कर इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
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यदि संबंधित कारोबारी 14 दिन में सुधार नहीं करता है तो लाइसेंस आंशिक या पूर्ण तौर सस्पेंड हो सकता है। इस दौरान वह फूड बिजनेस नहीं कर पाएगा। केवल सुधार संबंधी कार्य ही कर पाएगा। यदि आंशिक तौर पर लाइसेंस सस्पेंड होने की सूरत पर 14 दिन का और सुधार मौका मिलेगा। यदि इस अवधि में भी सुधार नहीं होता है तो कारण बताओ नोटिस जारी होगा। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने फूड लाइसेंस रद्द हो जाएगा। एक बार फूड लाइसेंस रद्द होने की सूरत पर 60 दिन के बाद दोबारा नया लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 60 दिन तक संबंधित कारोबारी फिर काम नहीं कर पाएगा। यदि इस अवधि के दौरान फूड बिजनेस किया जाता है तो बिना लाइसेंस काम करने दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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24 को भेजे सुधार नोटिस
हाल ही में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण के बाद करीब 24 कारोबारियों को सुधार नोटिस भेजे हैं। इन नोटिस के सुखद परिणाम यह देखने को मिल रहे हैं । कुछ मामलों में सुधार होने की रिपोर्ट मिल भी गई है। इसे बाकायदा अब निरीक्षण के बाद जांचा जाएगा। पूर्व में सीधे ही कार्रवाई होने के बाद संबंधित कारोबारी लापरवाह बना रहता था और सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था।
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खामियां पाए जाने पर कारोबारियों को सुधार करने के लिए सुधार नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसमें खामियों की पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रावधान भी बताए जा रहे हैं। सुधार नोटिस का सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
-एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी
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