करसोग (मंडी)। उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने स्थान चिह्नित किए हैं। अब व्यापारी केवल चिह्नित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकते हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर मनाही रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए करसोग में रामलीला मैदान, इमला-विमला पुल के समीप खुला स्थान, चुराग बाजार में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समीप और सनोटी रोड पर, पांगणा पंचायत घर के पीछे, तत्तापानी में शिमला-मंडी मार्ग पर बने पुल में खुले स्थान पर पटाखे बेचने की अनुमति होगी।
मेन बाजार करसोग, मेन बाजार चुराग, मेन बाजार ममेल, मेन बाजार पांगणा व मेन बाजार तत्तापानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अगर कई भी दुकानदार इन मुख्य बाजारों में पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने कहा कि सब डिवीजन करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।