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Mandi News: नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना, छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित

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मंडी। शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में सीजेएम मंडी की अदालत ने चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को छह माह के लिए प्रभावहीन (निलंबित) कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में यदि चालक वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शुक्रवार को आरोपी कुशल ने अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत अदालत उठने तक की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 179 के तहत दो हजार रुपये और धारा 184 के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि आरोपी के रक्त में अल्कोहल का स्तर 550 एमजी प्रति 100 एमएल पाया गया, जो बेहद गंभीर है।
अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20(2) के तहत आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को छह माह के लिए प्रभावहीन करने का आदेश दिया। इस संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकरण और पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने वाहन को एक लाख रुपये के निजी एवं जमानती मुचलके पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश दिया कि आरोपी छह माह की अयोग्यता अवधि तक वाहन नहीं चलाएगा। यदि मुचलके नहीं दिए जाते हैं तो वाहन छह माह की अवधि पूरी होने के बाद छोड़ा जाएगा।
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