मंडी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2, मंडी की अदालत ने वर्ष 2014 में पुलघराट के पास हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी चालक राम लाल को बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि वाहन चालक ने लापरवाही या तेज रफ्तार में वाहन चलाया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अक्तूबर 2014 की शाम करीब 7:40 बजे पुलघराट के पास एक बस राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे खड्ड में जा गिरी थी। हादसे में चालक राम लाल और एक अन्य महिला को साधारण चोटें आई थीं। इस दौरान चालक की पुत्री चारू की खड्ड में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में सदर थाना मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप था कि चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर खड्ड में गिर गई। संवाद