गोहर (मंडी)। जंजैहली में युवती से अश्लील हरकतें कर उससे मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार की अदालत ने जंजैहली के दो दोषी युवकों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सहायक न्यायवादी विनय वर्मा और खूबराम शर्मा ने बताया कि 4 नवंबर 2015 को जंजैहली की लड़की बाजार में किसी दुकान से सूट लेने जा रही थी।
इस दौरान जब वह सहकारी बैंक के पास पहुंची तो जंजैहली के दो स्थानीय युवकों नरेंद्र कुमार उर्फ नेगी और तनु कुमार ने लड़की से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। इसके बाद जब लड़की सूट लेकर अपनी दुकान पहुंची तो शाम को करीब पांच बजे दोनों युवक उसकी दुकान में पहुंच गए और दुकान को जोर से लात मार दी। दोनों युवक लड़की से कुछ सामान मांगने लगे। लड़की सामान देने के लिए जब अपने काउंटर के नीचे झुकी तो दोनों युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। लकड़ी के विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी।
वह जोर से चिल्लाई और वहां उसकी मां और समीप की दुकान का एक युवक उसके बचाव में आ गए। जिसके बाद गोहर पुलिस थाना में लड़की ने शिकायत दर्ज कर दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए। लड़की से अश्लील हरकत करने वाले दोनों युवकों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार ने दोनों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 में जुर्माना समेत 1 साल कठोर कारावास, 354 ए में छह माह का कठोर कारावास, 354 डी में जुर्माने समेत एक साल कठोर कारावास, 451 के तहत 6 माह का साधारण कारावास, 323 में 3 माह की कैद, 506 में छह माह का कठोर कारावास और 504 में जुर्माना समेत 3 माह की सजा का ऐलान किया। अतिरिक्त जिला सहायक न्यायवादी गोहर विनय वर्मा ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।