मंडी की अतिरिक्त सत्र अदालत ने अपील की खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। ढाई लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी भूप सिंह की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई तीन माह की साधारण कैद और तीन लाख रुपये मुआवजे की सजा बरकरार रखते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण के निर्देश दिए हैं।
मामला गोहर क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता केशव राम के अनुसार भूप सिंह ने जून 2023 में 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम न लौटाने पर आरोपी ने 29 अगस्त 2023 का चेक दिया, जो चार सितंबर को अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा।
निचली अदालत ने 11 जून 2025 को आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और 30 जून को तीन माह की कैद व तीन लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई। इसके खिलाफ दायर अपील पर अतिरिक्त सत्र अदालत ने 31 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी।