मंडी। बगस्याड़ में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने एसडीएम थुनाग की सिफारिश पर मसौदा अधिसूचना जारी की है। बसों को बस ठहराव क्षेत्र में 15 मिनट से अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं होगी। लंबी दूरी की बसों को बाहर पार्क किया जाएगा। भारी मालवाहक वाहनों से लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक नहीं होगी। सभी दुकानदार और सब्जी विक्रेता सुबह 6:00 बजे से पहले और रात को 8:00 बजे के बाद ही सामान लोड-अनलोड करना होगा।
अधिसूचना में एचपी पेट्रोल पंप के पास चार टैक्सी, जीवा नंद मीट शॉप से बोर्ड तक सात एलएमवी कार, पोल से सोलर लाइट तक 20 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। हिमाचल ग्रामीण बैंक के सामने छह एलएमवी कार, एकांत होम स्टे बोर्ड से गुंजन ठाकर शॉप तक 10 दोपहिया वाहन, एकांत होम स्टे तक सोलर लाइट की ओर तथा विद्युत पोल की ओर 10 एलएमवी कार पार्क करने की सिफारिश की गई है।
प्रेम हार्डवेयर स्टोर से हैंडपंप तक चार एलएमवी कार, हैंडपंप से ठाकुर भोजनालय तक सात एलएमवी कार, ठाकुर भोजनालय से पेट्रोल पंप तक 10 दोपहिया वाहन, सहकारी बैंक से पंचायत भवन के बाईं ओर 10 एलएमवी कार पार्क करने के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अधिसूचना पर कोई आपत्ति हो तो वह एक माह के भीतर उपायुक्त कार्यालय मंडी में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। संवाद