उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किए कड़े आदेश
कूल लिप सहित सभी फ्लेवर्ड तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों व युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएसएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत सख्त निवारक आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंडी फ्लेवर्ड धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है।
आदेश के तहत जिला मंडी में कूल लिप फिल्टर टोबैको सहित मेंटॉल, सुगंध और कूलिंग एजेंट युक्त सभी फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के प्रस्ताव, उड़नदस्ते द्वारा जब्त 715 थोक पैकेटों व 10,725 पाउच तथा राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला, नोएडा की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में इन उत्पादों को युवाओं में निकोटीन की लत बढ़ाने वाला बताया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने थोक व खुदरा विक्रेताओं को ऐसे उत्पादों का कारोबार तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा-2003, खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006, बीएनएस और बीएसएसएस के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने और आम लोगों से कहीं भी फ्लेवर्ड तंबाकू की अवैध बिक्री मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस या खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना देकर अभियान में सहयोग करने की अपील की।