मंडी। अपीलीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय की ओर से आरोपी को दी गई 8 महीने का कारावास और 20 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा को बरकरार रखा है।
मामले में एचडीएफसी बैंक की सेरी बाजार (मंडी) शाखा की विधिक देनदारी को अदा करने के लिए चच्योट तहसील के बाढू निवासी अपीलकर्ता करतार सिंह ने एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता एचडीएफसी बैंक ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया। बैंक ने कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी।
आरोपी के खिलाफ अदालत में निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोग चलाया था। अदालत ने अभियोग के साबित होने पर आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया था। आरोपी ने सजा के इस फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी। संवाद