मंडी। 305 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी लायक राम को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद चरस व्यावसायिक मात्रा से कम है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ पहले किसी अन्य एनडीपीएस मामले का रिकॉर्ड भी नहीं है।
पुलिस के अनुसार तीन जून को एसटीएफ मंडी जोन ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की कार की तलाशी ली थी। डैशबोर्ड में छिपाकर रखी गई 305 ग्राम चरस बरामद होने पर सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी पहली बार इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, उसके भागने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है। ऐसे में उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और सशर्त जमानत देने के आदेश दिए गए।