मंडी। चरस बरामद होने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने कुल्लू जिले की बंजार तहसील के गांव बेहलो (बाहू) निवासी महेंद्र सिंह के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुंदरनगर पुलिस थाना के दल ने 2 दिसंबर 2015 को आरोपी को काबू कर उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें 372 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था। अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ अदालत में चलाए गए अभियोग के दौरान 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है।
उघैती क्षेत्र में नलकूप का कनेक्शन काटते बिजली विभाग के कर्मचारी। संवाद
उघैती क्षेत्र में नलकूप का कनेक्शन काटते बिजली विभाग के कर्मचारी। संवाद