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Mandi News: सार्वजनिक स्थान पर शराब पी तो लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

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लौंगणी पंचायत की पहल :
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ताश खेलने और किरायेदारों का पंजीकरण न कराने पर लगेगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (मंडी)। गांव में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत लौंगणी ने नए नियम लागू किए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, ताश खेलने और बिना पंजीकरण किरायेदार रखने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई होगी। पंचायत ने विभिन्न कार्यों के लिए शुल्क और जुर्माने भी तय
किए हैं।
पंचायत के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े जाने पर 1000 रुपये और ताश खेलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से विवाद और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है।
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इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में आने वाले फेरीवालों के लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी किरायेदारों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि बाहरी लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। पंचायत ने विवाह में हिजड़ों की बधाई के लिए 2100 रुपये तथा बच्चे के जन्म से संबंधित सूचना दर्ज कराने और अन्य औपचारिकताओं के लिए 1100 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया है।
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ग्राम पंचायत लौंगणी के प्रधान पृथ्वी चंद ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य किसी पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं, बल्कि गांव में कानून व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन, स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने ग्रामीणों से नियमों का पालन कर पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की। पंचायत का विश्वास है कि जनसहयोग से गांव को स्वच्छ, सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सकता है।
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