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रिश्वत मामले में पटवारी को दो साल की सजा

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मंडी। रिश्वत के आरोपी पटवारी को अदालत ने दो साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को उप तहसील कोटली के तहत पटवार सर्कल सेहली के पटवारी बसंत राम पुत्र प्रेम सिंह को भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत यह सजा सुनाई।
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विजिलेंस के एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त 2008 को विजिलेंस के दल ने उक्त पटवारी को दो हजार रुपश्े रिश्वत के साथ रंगे हाथ दबोचा था। स्थानीय निवासी आत्मा राम ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी पटवारी उससे जमीन नाम करने के एवज में 2000 रुपये बतौर रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद विजिलेंस के दल ने जाल बिछाकर आरोपी पटवारी को रिश्वत के दो हजार रुपयों सहित धर दबोचा था। विजिलेंस ने उक्त पटवारी के खिलाफ मामला अदालत में दर्ज करवाया था। शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में उक्त पटवारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है जुर्माना अदा न करने की सूरत में पटवारी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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