मंडी। चरस तस्करी के दो मामलों में जापानी नागरिक और हरियाणा निवासी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हें क्रमश: दो साल और डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को क्रमश: 20 हजार और 15 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को क्रमश: छह माह और चार माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला के न्यायालय ने जापान के हाया कावा के सोका ई निज्जा साई तामा निवासी तोषी की हाया कावा पुत्र तोषी के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर दो साल के कठोर कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस पनारसा से दलाशनी की ओर जा रही थी। इसी दौरान दलाशनी की ओर से आ रहे आरोपी ने पुलिस को देख कर पीछे की ओर तेज कदमों से चलना शुरू किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी की तलाशी ली। उससे 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
इधर, एक अन्य मामले ने पंडोह चौकी पुलिस का दल सात मील के पास तैनात था। इसी दौरान लेह-दिल्ली बस को तलाशी के लिए रोका गया। बस की सीट नंबर 26 पर बैठे हरियाणा के रिवाड़ी जिले के बजारी पास गांव निवासी राजा राम की शक के आधार पर तलाशी लेने पर उसकी टांगों में नी कैप से बंधी 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले में 10 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। इस मामले में अदालत ने आरोपी को डेढ़ साल के कठोर कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इन मामलों की पैरवी सहायक लोक अभियोजक जे के गोस्वामी ने की।