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जातिसूचक शब्द कहने के पांचों आरोपी कोर्ट तलब

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मंडी। विशेष अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने के मामले में संज्ञान लेते हुए पांच आरोपियों को तलब किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की विशेष अदालत ने चच्योट तहसील के भुरला (जाछ) गांव निवासी नरोतम सिंह की एससी एसटी एक्ट की धारा 7, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट की धारा 7 एवं भादस के तहत दायर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भलोठी (जाछ) गांव निवासी नवीन कुमार, गुलशन, जितेंद्र, योगेश और जैल (जाछ) गांव निवासी भारत भूषण को सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर को तलब किया है।
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अधिवक्ता रवि कुमार बधान के माध्यम से विशेष अदालत में दायर शिकायत के अनुसार उक्त आरोपियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उन्हें जातिसूचक शब्द कह कर मारपीट की थी। पुलिस ने मात्र भादस के तहत ही मामला दर्ज किया था और एससी एसटी एक्ट के तहत तहकीकात नहीं की गई थी। उन्होंने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों से जाहिर होता है कि आरोपियों को तलब करने का पर्याप्त आधार है। इसके चलते अदालत ने आरोपियों को अगली सुनवाई के लिए तलब किया है।
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