नकदी-शराब के वितरण पर उड़न दस्तों की पैनी नजर
50 हजार से अधिक नकदी का देना होगा हिसाब
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी। आचार संहिता के दौरान कारोबारी या किसी भी अन्य व्यक्ति से 50 हजार से अधिक की नकदी पकड़े जाने पर उसका हिसाब देना होगा, अन्यथा पैसा जब्त हो जाएगा। लोकसभा चुनावों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर उड़नदस्तों के जरिये नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत के तौर पर इस प्रकार की वस्तुओं का वितरण दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। हर पुलिस थाने के अधीन बनाए गए उड़नदस्ते ऐसी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। यह जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उड़नदस्तों की ओर से जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, वह उस राशि के स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें।
दिखाएं यह दस्तावेज
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी ले जाने के मामलों में व्यक्ति पैन कार्ड अथवा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक या बैंक विवरणी की प्रति, नियमित लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमंत्रण पत्र, अस्पताल में उपचार के लिए प्रयोग जैसे मामलों में नकदी के अंतिम प्रयोग के प्रमाण दिखाए जाने चाहिए।